जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के ये है नियम, यहां कर सकते हैं शिकायत
Property Dispute: जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के ये है नियम, यहां कर सकते हैं शिकायत
अवैध कब्जे की समस्या से आम इंसान ही नहीं सरकार भी परेशान है। अपनी संपत्ति या जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए हम कानून के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते है। सरकार ने अवैध कब्जे से जमीन बचाने के लिए कई नियम बनाए हुए है। आइये जानते है इन नियमों के बारे में
बहुमूल्य होने की वजह से ज़मीन अक्सर अवैध कब्ज़े का शिकार हो जाती है। अवैध कब्ज़ा एक ऐसी समस्या है जिससे न केवल आम नागरिक बल्कि सरकारें भी परेशान हैं।
अब उत्तर प्रदेश सरकार का ही मामला देख लें। राज्य में स्थित 5,936 शत्रु सम्पत्तियों में से 1,826 पर अवैध कब्ज़ा है, जिसे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भरसक प्रयास कर रही है।
अवैध संपत्ति का कब्जा क्या है?
अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है, वो किसी दूसरे की संपत्ति पर उसकी मर्जी के बिना कब्जा कर लेता है तो इसे संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाएगा।
लेकिन यदि व्यक्ति के पास परिसर का उपयोग करने के लिए संपत्ति स्वामी की अनुमति है तो यह एक कानूनी वैद्यता होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिसर का उपयोग कर सकता है।
इसी आधार पर किरायेदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है। जिसके तहत मकान मालिक किरायेदार को एक समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। इस समय सीमा के बाद परिसर में निवास करना, संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाएगा।
अवैध कब्जे से कैसे निपटें?
प्रॉपर्टी के मालिकों को न केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना पड़ता है, बल्कि अपने किरायेदारों पर भी नजर रखनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी संपत्ति किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का शिकार न हो। इससे बचने के लिए यहां कुछ एहतियाती उपाय दिए गए हैं:
रेंट अग्रीमेंट ज़रूर बनवाये और रजिस्टर करवाए
पैसे के खर्च और रजिस्ट्रेशन के झंझट से बचने के लिए अक्सर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट को नोटरी से बनवा लेते हैं और इसे रजिस्टर नहीं करवाते।
लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है की आप और आपके किरायेदार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट झगड़ा निपटाने में काफी कारगर साबित होगा।
चूंकि कोर्ट केवल के रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट को की वैध मानता है इसी लिए ये बहुत ज़रूरी है की किराये पर घर देते समय रेंट अग्रीमेंट बनवा कर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाये। बिना रजिस्टर किये हुए रेंट एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैधता नहीं होती।