क्या पिता की संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है बेटा ?

क्या पिता की संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है बेटा ?

Delhi High Court : क्या पिता की संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है बेटा, हाइकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
हाईकोर्ट (High Court) ने पिता की देखरेख न करने और प्रताड़ित करने के आधार पर बेटों के नाम उपहार स्वरूप करोड़ों की संपत्ति (property) के ट्रांसफर को रद्द करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 97 वर्ष के एक बुजुर्ग की याचिका को खारिज कर दिया। वकील के माध्यम से दाखिल याचिका में बुजुर्ग ने अपने दो बेटों पर धोखे से संपत्ति गिफ्ट के रूप में अपने नाम करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट (High Court) ने पिता की देखरेख न करने और प्रताड़ित करने के आधार पर बेटों के नाम उपहार स्वरूप करोड़ों की संपत्ति (property) के ट्रांसफर को रद्द करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट (court) ने कहा है कि माता-पिता, वरिष्ठों नगारिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के प्रावधानों को अधिसूचना जारी होने से पहले की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। इस कानून को 2008 से लागू किया गया था।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली बुजुर्ग की याचिका को खारिज कर दिया।
उन्होंने इस कानून की धारा 23 के उस प्रावधान के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया है कि माता-पिता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने और उन्हें प्रताड़ित करने पर उनके द्वारा संतानों के नाम उपहार या किसी भी तरह से की गई संपत्ति के ट्रांसफर को अमान्य माना जाएगा।

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